बैंक लॉकर धारक की मृत्यु होने पर कैसे करे क्लैम ? | बैंक लॉकर में नॉमिनी न होने पर क्या करे | बैंक लॉकर मृतक के दावे के लिए आवेदन | मौत के बाद बैंक लॉकर धारक के लिए आवेदन | बैंक लॉकर डेथ क्लेम सेटलमेंट आरबीआई(RBI) सर्कुलर | बैंक लॉकर मृत्यु दावा निपटान के लिए जरूरी दस्तावेज | Bank Locker Death claim settlement without nomination |Bank Locker Death claim settlement time |बैंक लॉकर मृतक दावा निपटान में लाग्ने वाला समय
बैंक लॉकर धारक की मृत्यु होने पर कौन क्लैम कर सकता हैं
जब किसी बैंक लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो भी उसके पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) या विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heirs) होते हैं तो वह उसमें रखी जो भी वस्तु हैं उसको लेने के हकदार होते हैं। लेकिन इसमें दो तरह की परिस्थितियां बनती हैं । जब लॉकर में पंजीकरण या नॉमिनेशन कराए हो, या जब अपने लॉकर में नॉमिनेशन ना कराया हो। तो इन दोनों के जो क्लेम है वह अलग अलग तरह से सेटल होते हैं ।
बैंक लॉकर धारक की मृत्यु होने पर निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ बन सकती हैं:
जब बैंक लॉकर में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) हो
जहां वेध नामांकन होता है वहां बैंक, लॉकर की नामिती को बैंक लॉकर में रखी वस्तुएँ(Articles) लौटा कर पूरी तरह से मुक्त हो जाता है।नामांकन केवल मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पेश किया जाता है और नामांकन सुविधा मृतक की संपत्ति पर विधिक उत्तराधिकारी के अधिकारों को नहीं छिनती है, नामिती को विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त होता है और विधिक उत्तर अधिकारियों को उससे राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है।
बैंक लॉकर मृतक दावा निपटान के लिए जरूरी दस्तावेज (पंजीकृत नामिती)
मृतक दावा निपटान के लिए पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) द्वारा निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं
- बैंक लॉकर धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate).
- बैंक लॉकर की चाबी(Key)
- पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) के केवाईसी(KYC) दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड(PAN Card), आधार कार्ड एवं 2-3 कलर पासपोर्ट फोटो
- बैंक लॉकर धारक मृतक दावा निपटान के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।
- शपथ पत्र(Affidavit) यदि बैंक द्वारा मांगा गया हो तो।
- अन्य कोई दस्तावेज़ जो बैंक द्वारा मांगा गया हो।
जब बैंक लॉकर में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) न हो:
जहां वेध नामांकन नहीं होता है वहां विधिक उत्तराधिकारीओं (Legal Heirs) को लॉकर में रखी वस्तुएँ(Articles) प्राप्त करने का अधिकार होता है। न्यायालय का वेध आदेश प्रस्तुत कर के नामिती के भुगतान को रोका जा सकता है। उचित नामांकन के पंजीकरण के अभाव में बैंक विधिक उत्तरा अधिकारियों को लॉकर में रखी वस्तुएँ(Articles) वापस करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रशासन पत्र या न्यायालय आदेश पर जोर देता है।
बैंक लॉकर मृतक दावा निपटान के लिए जरूरी दस्तावेज (बिना नामिती)
मृतक दावा निपटान के लिए सभी विधिक उत्तराधिकारीओं(Legal Heirs) द्वारा निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं।
- बैंक लॉकर धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate).
- बैंक लॉकर की चाबी।
- सभी विधिक उत्तराधिकारीयों (Legal Heirs) के केवाईसी(KYC) दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड(PAN Card), आधार कार्ड एवं 2-3 कलर पासपोर्ट फोटो
- मृतक दावा निपटान के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।
- शपथ पत्र(Affidavit) यदि बैंक द्वारा मांगा गया हो तो।
- परिवार रजिस्टर कि नकल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
- Indemnity Bond सभी विधिक उत्तराधिकारीयों द्वारा
- अन्य कोई दस्तावेज़ जो बैंक द्वारा मांगा गया हो।
नोट: मृतक दावा निपटान के लिए ऊपर दिये गए सामान्य जरूरी दस्तावेज हैं ये बैंक बार अलग-अलग हो सकते हैं । एक बार अपने बैंक से जरूरी दस्तावेज की पूर्ण सूची प्राप्त कर लें।
मृतक दावा निपटान में लाग्ने वाला समय:(Time Taken to Settle Claim)
आरबीआई(RBI) के दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक लॉकर धारक के मृतक दावे के संबंध में दावा प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्तियों को बैंक लॉकर का मृतक दावा सेटल करें, बशर्ते कि उनकी मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। (आरबीआई(RBI) के दिशानिर्देश )
बैंक लॉकर मृतक दावा निपटान के लिए विभिन्न बैंको के आवेदन पत्र : (डाऊनलोड के लिए क्लिक करें)
बैंक लॉकर की चाबी खोने पर एप्लिकेशन कैसे लिखें: विडियो
FAQs:
1.प्रश्न: बैंक लॉकर धारक की मृत्यु के बाद दावा कैसे करें?
उत्तर- बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ बन सकती हैं: जब बैंक लॉकर में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) हो एवं जब बैंक लॉकर में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) न हो
2.प्रश्न: नॉमिनी कौन होता है?
उत्तर- नॉमिनी वह व्यक्ति है, जो आपकी मृत्यु के बाद बैंक लॉकर ,बीमा कंपनी, बैंक FD और प्रॉपर्टी से मिले पैसों को आपके क़ानूनी वारिसों तक पहुंचाता है। वह कानूनन उस रकम का मालिक नहीं होता, वह सिर्फ एक ट्रस्ट होता है।
3.प्रश्न: मृत बैंक लॉकर धारक के लॉकर में रखी वस्तुओं पर किसका अधिकार होता है?
उत्तर- जब बैंक लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक लॉकर में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) या विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heirs) बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं को प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
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