NPS पर टैक्स के क्या लाभ मिलते हैं | Tax Benefits on NPS

जैसा कि आप जानते हैं की भारत में लिये गए अधिकांश निवेश निर्णय(Investment Decision) आमतौर पर उस पर मिलने वाले टैक्स लाभ द्वारा प्रेरित होते हैं। NPS में भी कई टैक्स लाभ हैं। ये लाभ केवल NPS टियर-I खाते पर ही है। NPS टियर-II एनपीएस खाते पर किए गए निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है। NPS पर मिलने वाले टैक्स लाभों की हम इस ब्लॉग में विस्तार से बात करेंगे।

धारा 80C के तहत टैक्स लाभ

NPS के अंतर्गत ग्राहकों के लिए आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80सी के तहत पहला टैक्स लाभ है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख तक का कर लाभ उठा सकता है। जिसमें विभिन्न निवेश विकल्प शामिल हैं जैसे कि पीपीएफ(PPF), जीवन बीमा(Life Insurance) आदि और NPS इसमें से एक है। जहां आप 1.5 लाख की सीमा के भीतर कर लाभ दावा कर सकते हैं।

धारा 80CCD1B के तहत टैक्स लाभ

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD1B के अनुसार एक अतिरिक्त कर लाभ है। जो NPS के तहत 50,000 रुपये तक का निवेश पर उपलब्ध है।  यह सामान्य छूट(80C) के ऊपर है।

धारा 80CCD1 के तहत टैक्स लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1) नियोक्त और स्व-रोजगारी(Employed and Self-Employed) व्यक्तियों के लिए लागू छूट से संबंधित है। जो एनपीएस और अटल पेंशन योजना में योगदान करते हैं। इस धारा के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस या अटल पेंशन योजना में योगदान करता है, वर्षिक रूप से ₹1,50,000.00 तक की छूट दावा कर सकता है। हालांकि, यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी एनपीएस या अटल पेंशन योजना के योगदान के रूप में अपने वेतन का 10% से अधिक का दावा नहीं कर सकते। यहाँ वेतन का अर्थ मूल वेतन प्लस DA से है। स्व-रोजगारी के व्यक्तियों के लिए सीमा कुल आय का 20% है।

धारा 80CCD2 के तहत टैक्स लाभ

NPS के लिए एक और 80CCD2 धारा है। वेतनभोगी व्यक्तियों को अपनी पेंशन योजनाओं, जैसे कि एनपीएस में अपने नियोक्ता (Employer) के योगदान का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(2) नियोक्त व्यक्तियों को उनके नियोक्ता द्वारा किए गए योगदानों के लिए आयकर कटौती का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

निजी क्षेत्र(Private Sector) के कर्मचारी धारा 80CCD(2) के तहत अपने वेतन (मूल वेतन + DA) का 10%  तक की कर छूट दावा कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी धारा 80CCD(2) के तहत अपने वेतन (मूल वेतन + DA) का 14% तक की कर छूट दावा कर सकते हैं।

एन्यूटी (Annuity) खरीदने पर टैक्स लाभ

NPS के अंतर्गत जब के व्यक्ति 60 वर्ष पूरे होने पर या रिटायरमेंट होने पर Annuity खरीदता है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्रीहोती है। NPS कोरपस(Corpus) के कम से कम 40.00% की आपको Annuity खरीदनी होती है, जी से आपको एक तयशुदा पेंशन मिलती है। वाकी बची हुई 60.00% की राशि आप निकाल सकते है जो की टैक्स फ्री होती है।

उदाहरण के लिए: NPS कुल जमा राशि 10 लाख है, तो 60% अर्थात 6 लाख, आप बिना किसी कर के निकाल सकते हैं। बाकी 40% का एन्यूइटी खरीदने के लिए उपयोग करते हैं, तो आप उस समय कोई कर नहीं देना होता है। लेकिन एन्यूइटी से जो आय होती है उस पर आपको आपके टैक्स स्लेव के हिसाब से टैक्स देना होता है।

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