बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर कैसे करे पैसे का क्लैम ? | बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे | मृतक के दावे के लिए आवेदन | मौत के बाद बैंक से पैसे निकालने के लिए आवेदन | डेथ क्लेम सेटलमेंट आरबीआई(RBI) सर्कुलर | मृत्यु दावा निपटान के लिए जरूरी दस्तावेज | Death claim settlement without nomination |Death claim settlement time |मृतक दावा निपटान में लाग्ने वाला समय
बैंक खाताधारक की मृत्यु होएन पर पैसा किसे मिलता है (Who get the money of deceased Bank Account)
जब बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) या विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heirs) बैंक के पास शेष जमा राशि व गिरवी रखी संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होते हैं। हमारे देश में करीब 60% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं उनमे बैंकिंग या वित्तीय साक्षरता(Financial Literacy) की कमी होती है जिससे वह बैंक खाता या एफ़डी (FD) करवाते समय उसमे नामिती(Nominee) का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं । जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनो को मृत्यु दावा निपटान के लिए काफी कठनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय भी लगता है।
बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ बन सकती हैं:
जब खाते(Account) में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) हो
जहां वेध नामांकन होता है वहां नाम नामिती को भुगतान करके बैंक पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। नामांकन केवल मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पेश किया जाता है और नामांकन सुविधा मृतक की संपत्ति पर विधिक उत्तराधिकारी के अधिकारों को नहीं छिनती है, नामिती को विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त होता है और विधिक उत्तर अधिकारियों को उससे राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है।
मृतक दावा निपटान के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स (पंजीकृत नामिती होने पर)
मृतक दावा निपटान के लिए पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) द्वारा निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं
- बैंक खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate).
- बैंक खाताधारक का की पासबुक।
- पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) के केवाईसी(KYC) दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड(PAN Card), आधार कार्ड एवं 2-3 कलर पासपोर्ट फोटो
- मृतक दावा निपटान के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।
- शपथ पत्र(Affidavit) यदि बैंक द्वारा मांगा गया हो तो।
- अन्य कोई दस्तावेज़ जो बैंक द्वारा मांगा गया हो।
जब खाते(Account) में पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) न हो
जहां वेध नामांकन नहीं होता है वहां विधिक उत्तराधिकारीओं (Legal Heirs) को उससे राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। न्यायालय का वेध आदेश प्रस्तुत कर के नामिती के भुगतान को रोका जा सकता है। उचित नामांकन के पंजीकरण के अभाव में बैंक विधिक उत्तरा अधिकारियों को धन के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रशासन पत्र या न्यायालय आदेश पर जोर देता है।
मृतक दावा निपटान के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स (पंजीकृत नामिती न होने पर)
मृतक दावा निपटान के लिए सभी विधिक उत्तराधिकारीओं(Legal Heirs) द्वारा निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं।
- बैंक खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate).
- बैंक खाताधारक का की पासबुक।
- सभी विधिक उत्तराधिकारीयों (Legal Heirs) के केवाईसी(KYC) दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड(PAN Card), आधार कार्ड एवं 2-3 कलर पासपोर्ट फोटो
- मृतक दावा निपटान के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।
- शपथ पत्र(Affidavit) यदि बैंक द्वारा मांगा गया हो तो।
- परिवार रजिस्टर कि नकल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
- Indemnity Bond सभी विधिक उत्तराधिकारीयों द्वारा
- अन्य कोई दस्तावेज़ जो बैंक द्वारा मांगा गया हो।
नोट: मृतक दावा निपटान के लिए ऊपर दिये गए सामान्य जरूरी दस्तावेज हैं ये बैंक बार अलग-अलग हो सकते हैं । एक बार अपने बैंक से जरूरी दस्तावेज की पूर्ण सूची प्राप्त कर लें।
मृतक दावा निपटान में लाग्ने वाला समय (Time taken to settle decease claim)
आरबीआई(RBI) के दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावा प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्तियों को भुगतान जारी करें, बशर्ते कि उनकी मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। (आरबीआई(RBI) के दिशानिर्देश )
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मृतक दावा निपटान के लिए विभिन्न बैंको के आवेदन पत्र : (डाऊनलोड के लिए क्लिक करें)
पंजाब नेशनल बैंक: जब खाते(Account) में नोमिनेशन न हो ।, जब खाते(Account) में नोमिनेशन हो ।
FAQs:
1.प्रश्न: मृत्यु के बाद बैंक से पैसे का दावा कैसे करें?
उत्तर- बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ बन सकती हैं: इन्ही के अनुसार पैसे का दावा करना चाहिए।
2.प्रश्न: बैंक खाते में नॉमिनी का क्या अधिकार है मौत के बारे?
उत्तर- खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट में जमा राशि पर अधिकार नॉमिनी को होता है. वह बैंक में आकर सारे पैसे निकाल कर अकाउंट बंद कर सकता है.
3.प्रश्न: नॉमिनी कौन होता है?
उत्तर- नॉमिनी वह व्यक्ति है, जो आपकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी, बैंक FD और प्रॉपर्टी से मिले पैसों को आपके क़ानूनी वारिसों तक पहुंचाता है। वह कानूनन उस रकम का मालिक नहीं होता, वह सिर्फ एक ट्रस्ट होता है।
4.प्रश्न: मृत व्यक्ति के बैंक में रखे पैसों पर किसका होता है?
उत्तर- जब बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते मई पंजीकृत नामिती (Registered Nominee) या विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heirs) बैंक के पास शेष जमा राशि व गिरवी रखी संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
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